शिक्षकों को वेतन और सेवांत लाभ भुगतान में देरी होने पर अब जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वेतन, बकाया राशि और सेवांत लाभ आदि भुगतान में देरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि वेतन आदि भुगतान में विलंब होता है तो संबंधित डीईओ और डीपीओ को इसका जवाब देना होगा।
वेतन देरी पर डीईओ-डीपीओ जवाबदेह
शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समय से वेतन भुगतान और सेवानिवृत्त शिक्षकों को सेवांत लाभ का भुगतान सुनिश्चित करना जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की जवाबदेही तय कर दी गई है।
शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश
इसके लिए मुख्यालय स्तर पर निगरानी सेल गठित किया गया है। यह सेल हर जिले में कार्यरत शिक्षकों और सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के वेतन, बकाया राशि और सेवांत लाभ आदि मामलों की निगरानी करेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सेल में नोडल पदाधिकारी को नियुक्त किया है।