पटना: भ्रष्टाचार और रेप जैसे संगीन मामलों के आरोपी बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस गिरफ्तार होंगे या नहीं, इसपर आज पटना हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पटना के रूपसपुर थाने में दर्ज रेप के केस को रद्द करने के लिए संजीव हंस ने पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
दरअसल, औरंगाबाद की रहने वाली महिला ने संजीव हंस और उनके पार्टनर पर गैंगरेप करने का आरोप लगाते हुए पटना हाई कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी। पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर रुपसपुर थाने में संजीव हंस और उनके एक पार्टनर के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था। अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कराने के लिए संजीव हंस ने पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर राहत मांगी थी।
