मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच की जस्टिस विक्रमनाथ एवं जस्टि संदीप मेहता की पीठ ने नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन की याचिका पर सुनाया है. इस याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करने की मांग की गई थी. आइए जानते हैं नीट यूजी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बारे में.
प्रश्न-क्या सभी को दोबारा देनी होगी नीट यूजी की परीक्षा?
जवाब- नहीं. नीट यूजी परीक्षा भी को दोबारा नहीं देनी होगी. सुप्रीम कोर्ट कहा है कि उन 1563 छात्रों को ही परीक्षा दोबारा देनी होगी, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं.
प्रश्न- दोबारा कब होगी नीट यूजी परीक्षा?
जवाब- नीट यूजी का दोबारा आयोजन 23 जून 2024 को किया जाएगा.
प्रश्न-कब आएगा रिजल्ट?
उत्तर- दोबारा आयोजित होने वाली नीट यूजी का रिजल्ट 30 जून 2024 को जारी किया जाएगा.
प्रश्न-कब होगी नीट यूजी की काउंसलिंग?
जवाब-नीट यूजी की 23 जून को परीक्षा और इसका रिजल्ट जारी होने के बाद ही काउंसलिंग होगी. अभी इसकी तारीख घोषित नहीं की गई है.
प्रश्न- कितने छात्रों के ग्रेस मार्क्स हुए रद्द
जवाब- नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों के नतीजे रद्द कर दिए गए हैं. अब ये सब दोबारा परीक्षा देंगे.