दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल लौट जाएंगे. इससे पहले उन्होंने अपने समर्थकों के लिए खा संदेश दिया है. सीएम केजरीवाल ने कहा है कि, वह रविवार, 2 जून को 21वीं अंतरिम जमानत समाप्त हो रही है, लिहाजा वो तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करेंगे. इससे पहले वह राजघाट में महात्मा गांधी के स्मारक और कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर जाएंगे. एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने सभी को अपना ध्यान रखने के लिए कहा है.
सीएम केजरीवाल ने लिखा कि, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मैं 21 दिनों के लिए चुनाव प्रचार के लिए निकला हूं. मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत आभारी हूं. आज मैं तिहाड़ जाकर आत्मसमर्पण करूंगा. मैं दोपहर 3 बजे घर से निकलूंगा. सबसे पहले मैं राजघाट जाऊंगा और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दूंगा. वहां से मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लूंगा और वहां से पार्टी कार्यालय जाऊंगा और सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से मुलाकात करूंगा. वहां से मैं फिर तिहाड़ के लिए निकलूंगा. आप सब अपना ख्याल रखना. अगर आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी जेल में खुश रहेगा.”
गौरतलब है कि, केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर 10 मई को जेल से रिहा किया गया था. अदालत ने उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत दी और 2 जून को तिहाड़ जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था.
मालूम हो कि, सीएम केजरीवाल इससे पहले अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जमानत अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका में उन्होंने अनुरोध किया कि, उन्हें मेडिकल परीक्षण कराने के लिए समय चाहिए क्योंकि उनका वजन कम हो रहा है और कीटोन का स्तर अधिक है.
हालांकि, टॉप कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया. इसके बाद उन्होंने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करते हुए विशेष सीबीआई-ईडी अदालत का रुख किया. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनके आवेदन पर अपना आदेश पांच जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया. अदालत ने कहा कि, याचिका चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के लिए थी, न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए.
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार किया था
इससे पहले केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि और 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बुधवार (29 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वे रेगुलर जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं।
इसके बाद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की याचिका लगाई। इस पर 1 जून को सुनवाई हुई। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
ED ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोअर कोर्ट नहीं बदल सकता
केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी, ताकि वे अपने मेडिकल टेस्ट करवा सकें। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी अपील का विरोध किया। ED ने कहा कि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। वे अब इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
कोर्ट में ED का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि केजरीवाल ने अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है।
तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल इतने दिनों से जेल से बाहर हैं। तब उन्होंने मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाए? मेडिकल टेस्ट करवाने के बजाय, वे यात्रा कर रहे थे, जबकि मेडिकल टेस्ट में एक घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा।
केजरीवाल के वकील बोले- चुनाव प्रचार के लिए ही अंतरिम जमानत मिली थी
अरविंद केजरीवाल के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए ही जमानत दी गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। केजरीवाल 20 दिनों के लिए बाहर हैं। अगर उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया होता, तो आप कहते कि देखिए उन्होंने प्रचार नहीं किया और बीमार हो गए।