पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को शिवाजी नगर कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पिता की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट के सामने दलील देते हुए सरकारी वकील ने पक्ष रखा कि अभिभावक द्वारा पब में जाने की अनुमति दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद भी उसे गाड़ी दी गई। आरोपी विशाल अग्रवाल ने अपने नाबालिग बेटे को जो कार दी वह बिना नंबर प्लेट की थी। पुलिस इस मामले की जांच करना चाहती है कि विशाल अग्रवाल द्वारा उनके आरोपी बेटे को डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा कितने पैसे दिए गए।
आरोपी के पिता पर लोगों ने फेंकी स्याही
बता दें कि पुणे एक्सीडेंट से लोगों में बेहद गुस्सा है। नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो लोगों ने उस पर स्याही फेंकी। मामला बढ़ने के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और कोर्ट में नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने की मांग की। इस मामले में ये फैसला आया है।
पब के 2 कर्मचारी भी अदालत में पेश
इसके अलावा पब के दो कर्मचारियो (नितेश शेवानी और जयेश बोनकर) को भी अदालत में पेश किया गया है, सरकारी वकील ने अपने दलील में कहा कि उन्होंने बिना जांच किए आरोपी को पब में आने दिया। सरकारी वकील ने विशाल अग्रवाल की 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी थी।
बार कर्मचारी के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा, “इस मामले में कोई भी कर्मचारी फरार नहीं हुआ उन्हें 41a का नोटिस नहीं भेजा गया था। उत्पादन विभाग द्वारा बारको सील कर दिया गया है और वहां रखे सारे एविडेंस सही सलामत हैं इसलिए उनके मुवक्किलों को पुलिस कस्टडी में ना भेजा जाए।
रजिस्ट्रेशन नंबर सामने नहीं लाया गया है
इसकी वैधता 18 मार्च 2024 से 17 सितंबर 2024 तक रखी गई है. गाड़ी के ओनर ने 18 अप्रैल 2024 को पुणे के RTO ऑफिस में गाड़ी रजिस्ट्रेशन को दिखाया था. इसका निरीक्षण किया गया था. मगर अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क 1758 रुपये का भुगतान न होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर सामने नहीं लाया गया है. अधिनियम के अनुसार, अगर किसी नाबालिग से हादसा होता है तो उसे 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा.
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुणे में पोर्श कार दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय लड़के को नोटिस जारी किया है. उसके बुधवार को अपने समक्ष पेश होने को कहा था. बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लड़के को पेश किया गया. इसे लेकर जल्द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना निर्णय सुनाने वाला है.
बोर्ड पुनर्विचार याचिका पर कर सकता है सुनवाई
पुणे पुलिस ने किशोर को जमानत देने के निर्णय की समीक्षा को लेकर बोर्ड का रुख किया था. इसके बाद ये कदम उठाया गया है. बोर्ड यहां पर येरवडा क्षेत्र में अपने कार्यालय पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर सकता है. आपको बता दे कि पुणे में जो दुर्घटना हुई वह पोर्श कार से हुई है. इसे 17 वर्षीय किशोर चला रहा था. हिट एंड रन मामले में कार ने कल्याण नगर में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मारी. इसमें दोनों की मौत हो गई. पुलिस का दावा है कि किशोर ने घटना के वक्त शराब पी रखी थी. बताया जा रहा है कि किशोर किसी बड़े रियल एस्टेट डेवलेपर का बेटा है.
Pune Porsche Accident News LIVE: पढ़ें सभी लेटेस्ट अपडेट
-जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है.
-आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट लेकर पुलिस पहुंच चुकी है.
-नाबालिग आरोपी का केस जहां लोकल पुलिस देख रही है, वहीं आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के केस की जांच पुणे क्राइम ब्रांच कर रही है.
–आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के पास 600-700 करोड़ की प्रॉपर्टी है.
-कुछ देर में आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला आएगा.
-आरोपी के पिता को क्राइम ब्रांच आज कोर्ट में पेश करेगी.
मृतकों के पैरेंट्स ने की सजा की मांग
इस बीच पुणे पोर्शे कांड में जान गंवाने वालों के पैरेंट्स ने आरोपी लड़के के साथ-साथ उसके माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया है. मृतकों के पैरेंट्स कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं. मध्य प्रदेश के अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की तब मौत हुई थी, जब वह पुणे में मोटरसाइकिल से जा रहे थे. तभी पोर्शे वाले रईसजादे ने उन्हें रौंद दिया था. अश्विनी मध्य प्रदेश के जबलपुर की थे, जबकि अनीश राज्य के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली के थे.
दोनों पबों पर भी एक्शन
वहीं, महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने उन दोनों पबों को सील कर दिया, जहां 17 वर्षीय आरोपी को शराब परोसी गई थी. पुलिस ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने दोनों पब में शराब पी थी. जिला आयुक्तालय के आदेश के बाद कोजी रेस्तरां और होटल ब्लैक क्लब को सील कर दिया गया है. पुणे के कल्याणी नगर में आरोपी ने नशे की हालत में अपनी पोर्श कार से दोनों को कुचला था. आरोपी ने जिस लक्जरी पोर्श कार से दो लोगों की हत्या की, उस कार का स्थायी पंजीकरण मार्च से ही नहीं हुआ था. पोर्श कार के लिए आरोपी के पिता ने 1,758 रुपये के शुल्क का भुगतान नहीं किया था.
पिता की आज कोर्ट में पेशी
पुणे पुलिस ने मंगलवार को आरोपी के पिता को छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच के अफसरों जाने-माने रियल एस्टेट कारोबारी नाबालिग के पिता विवेक अग्रवाल को पुणे से लगभग 250 किलोमीटर दूर छत्रपति संभाजीनगर में गिरफ्तार किया. आज उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. इतना ही नहीं, होटल ब्लैक क्लब के कर्मचारियों में से एक जयेश बोनकर को भी गिरफ्तार किया गया है, जहां लड़के को शराब परोसी गई थी. इससे पहले, पुलिस ने मामले के सिलसिले में तीन अन्य आरोपियों- अलग-अलग रेस्तरां के दो प्रबंधकों और एक मालिक को गिरफ्तार किया था.